Rewa News: रीवा-मऊगंज में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्रेशर और खदान संचालकों को 7 दिन का नोटिस

Rewa News: रीवा-मऊगंज में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्रेशर और खदान संचालकों को 7 दिन का नोटिस

Rewa News: रीवा-मऊगंज में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्रेशर और खदान संचालकों को 7 दिन का नोटिस

Rewa News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में ई-टीपी फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद अब रीवा और मऊगंज में भी खनिज विभाग ने जांच तेज कर दी है. शुक्रवार को विभाग ने निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के आधार पर क्रेशर, खदान और खनिज भंडारण केंद्रों के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. सभी संबंधित संचालकों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.

जांच में खनन और भंडारण से जुड़ी गड़बड़ियां मिलीं

खनिज अधिकारी रवि पटेल के मुताबिक, जिले में खनिज गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच में स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं करने, खनिज परिवहन के रिकॉर्ड अधूरे रखने और जरूरी दस्तावेजों का संधारण नहीं करने जैसी कमियां मिली हैं. इसके अलावा खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने के मामले भी सामने आए हैं.

स्वीकृत क्षेत्र से बाहर हो रहा था खनन

विभागीय निरीक्षण में कुछ खदान संचालकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किए जाने की बात सामने आई है. खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार संचालकों को निर्धारित क्षेत्र में ही खनन करना होता है. इसके अलावा पर्यावरणीय शर्तों और स्वीकृत खनिज प्रबंधन योजना के पालन में भी लापरवाही पाई गई है, जांच के दौरान निर्धारित वृक्षारोपण नहीं करने, सुरक्षा व्यवस्था में कमी और खदानों में बाउंड्री पिलर नहीं लगाने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं. खनन से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड और समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में भी कमियां मिली हैं.

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत कार्रवाई

खनिज विभाग ने संचालकों को जारी नोटिस में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (11), 17 (2), 18 और 50 (1) का उल्लेख किया है. संबंधित कारोबारियों को सात दिन के भीतर जरूरी दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं, विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है.

रीवा और मऊगंज के क्रेशर संचालकों को नोटिस

रीवा में अस्मिता स्टोन क्रेशर, आर मिनिरल्स, कपीश स्टोन, ओम स्टोन क्रेशर, संकल्प स्टोन, तथागत स्टोन, त्रिवेणी स्टोन, अजय स्टोन, महाकालेश्वर सहित कई क्रेशर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं. इनके अलावा राम सिंह, संजीव मिश्रा, पवन पाठक, राजेंद्र सिंह, रत्नेश द्विवेदी, संतोष कुमार तिवारी, नागेश्वर सिंह और अन्य संचालकों को भी जवाब देने के लिए कहा गया है, वहीं, मऊगंज में उदयपुर सप्लायर, विंध्यवासिनी स्टोन, महा मृत्युंजय एंटरप्राइजेज, रीवा मिनरल्स, स्काई लाइट, प्रकाश दीप मिनरल्स, महामाया स्टोन, जय महाकाल माइंस, कामाख्या इंटरप्राइजेज, बालाजी माइंस और महालक्ष्मी सहित अन्य संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर

खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद रीवा और मऊगंज में खनिज कारोबार से जुड़े नियमों के पालन को लेकर जांच तेज होने की संभावना है. अब संबंधित संचालकों के जवाब और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर विभाग आगे का निर्णय लेगा. नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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