Rewa News: रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला उजागर, लोकायुक्त जांच के बाद कर्मचारी निलंबित
Rewa News: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का एक और मामला सामने आया है. लोकायुक्त में शिकायत पहुंचने के बाद हुई जांच में रीवा संभाग के एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी पर अनियमित तरीके से नौकरी हासिल करने के आरोप सही पाए गए. जांच के बाद कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

गलत हलफनामा देकर हासिल की नौकरी
जांच में सामने आया कि कर्मचारी ने वर्ष 2014 में अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए विभाग को गलत जानकारी दी थी. आरोप है कि पिता की मृत्यु के समय उसकी मां सरकारी सेवा में कार्यरत थीं, लेकिन हलफनामे में परिवार में किसी के भी सरकारी नौकरी में नहीं होने का दावा किया गया. इसी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई.
बिना परीक्षा पास किए मिली वेतनवृद्धि
जांच में यह भी सामने आया कि कर्मचारी ने अनिवार्य कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही परिवीक्षा अवधि समाप्त करा ली. इसके बाद उसे नियमों के विपरीत वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलता रहा. विभागीय जांच में इस प्रक्रिया को नियम विरुद्ध माना गया.
निलंबन के साथ रिकवरी के आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर उसका मुख्यालय बीईओ कार्यालय रीवा निर्धारित किया है. साथ ही, गलत तरीके से मिली वेतनवृद्धि की राशि ब्याज सहित वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं.
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
स्कूल शिक्षा विभाग में इससे पहले भी फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों के कई मामले सामने आ चुके हैं. विभाग अब ऐसे मामलों की लगातार जांच कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नियमों के विरुद्ध नियुक्ति या लाभ लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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