Rewa News: दहेज हत्या मामले में सास-ससुर को आजीवन कारावास, 9 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला
Rewa News: रीवा की 14वीं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए महिला के सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के आरोपों में दोषी माना.
मोटरसाइकिल की मांग को लेकर किया जाता था प्रताड़ित
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2016 में विवाह के बाद विवाहिता को दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था. महिला ने इस संबंध में अपने मायके वालों को भी जानकारी दी थी. बाद में सामाजिक स्तर पर समझौता हुआ और उसे दोबारा ससुराल भेजा गया.
वर्ष 2017 में आग से झुलसने से हुई थी मौत
अभियोजन का आरोप है कि जुलाई 2017 में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया. गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना में उसका पति भी झुलस गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.
जांच के बाद कोर्ट में पेश हुआ मामला
मामले की जांच पुलिस द्वारा की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दहेज मृत्यु और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए.
दोनों दोषियों को आजीवन कारावास
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने सास और ससुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दहेज प्रताड़ना और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा भी सुनाई गई.
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Author: Vindhya Times
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