Rewa News: रीवा में सिक्के लेने से मना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश

Rewa News: रीवा में सिक्के लेने से मना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश

Rewa News: रीवा में सिक्के लेने से मना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश

Rewa News: रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र में लंबे समय से वैध सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, द्वारा जारी वैध सिक्के लेने से इनकार करने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है.

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विंध्य के कई जिलों में सामने आई थी समस्या

हाल के दिनों में रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में यह शिकायत सामने आई कि कई दुकानदार और व्यापारी 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के वैध सिक्के लेने से मना कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना था कि बैंकों में बड़ी मात्रा में सिक्के जमा कराने में दिक्कत होती है, इसलिए वे इन्हें स्वीकार नहीं करते. इस वजह से आम लोगों को खरीदारी और लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

ग्राहक बनकर करेगी जांच प्रशासन की टीम

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिला प्रशासन की टीमें समय-समय पर सामान्य ग्राहक बनकर बाजारों में खरीदारी करेंगी. यदि किसी दुकान, प्रतिष्ठान या व्यापारी ने वैध सिक्के लेने से इनकार किया, तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य बाजार में वैध मुद्रा का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करना है.

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उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई द्वारा जारी वैध सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार करना या उनके संबंध में भ्रामक अफवाह फैलाना जनहित के खिलाफ है. जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान

बीएनएस की धारा 223 के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 महीने तक का कारावास, 2,500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है. प्रशासन ने जिले के सभी व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, परिवहन संचालकों, सेवा प्रदाताओं और बैंक शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि वे सभी वैध सिक्कों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करें.

सिक्के लेने से मना करे तो करें शिकायत

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार, व्यापारी या अन्य व्यक्ति वैध सिक्के लेने से इनकार करता है, तो इसकी शिकायत संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर कार्यालय या नजदीकी थाने में करें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Author: Vindhya Times

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