MP News: 15 साल से अधिक पुरानी 899 बसें सड़क से हटेंगी, हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों को सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है। राज्य में कुल 899 ऐसी बसें चल रही हैं, जिनकी उम्र 15 साल पार कर चुकी है। हाईकोर्ट ने भी इस आदेश पर मुहर लगा दी, जिससे बस ऑपरेटर्स को बड़ा झटका लगा है।
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हाईकोर्ट में याचिकाओं का खारिज होना
बस ऑपरेटर्स ने आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने सभी 10 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि:
• नियम और संशोधन पहले ही वैध हैं।
• राज्य सरकार को परिवहन नीति और स्टेज कैरिज परमिट से संबंधित निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।
बस ऑपरेटर्स की दलीलें
ऑपरेटर्स का कहना था कि:
• उनके पास वैध स्टेज कैरिज परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट हैं।
• परमिट का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया।
• 15 साल की सीमा नए परमिट पर लागू होनी चाहिए, पुराने वाहनों पर नहीं।
लेकिन हाईकोर्ट ने यह चुनौती खारिज कर दी।
बस हटाने का प्रभाव
इस आदेश के लागू होने के बाद:
• सड़कों पर खटारा बसें हटेंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• जबलपुर में सबसे ज्यादा और रीवा संभाग में सबसे कम पुरानी बसें हैं।
• परिवहन विभाग ने सभी बसों की सूची तैयार कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
नियमों के तहत कार्रवाई
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अनुसार:
• 10 साल से पुरानी स्टेज कैरिज बस को अंतरराज्यीय परमिट नहीं मिलेगा।
• 15 साल से पुरानी मंजिली गाड़ी को राज्य में साधारण रूट का परमिट नहीं मिलेगा।
• 20 साल से पुरानी गाड़ी को कोई भी परमिट नहीं मिलेगा।
अधिकारी की लापरवाही के कारण पहले 899 बसें सड़क पर दौड़ रही थीं, लेकिन अब सख्त नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
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Author: Vindhya Times
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