MP News: 15 साल से अधिक पुरानी 899 बसें सड़क से हटेंगी, हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा

MP News: 15 साल से अधिक पुरानी 899 बसें सड़क से हटेंगी, हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा

MP News: 15 साल से अधिक पुरानी 899 बसें सड़क से हटेंगी, हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों को सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है। राज्य में कुल 899 ऐसी बसें चल रही हैं, जिनकी उम्र 15 साल पार कर चुकी है। हाईकोर्ट ने भी इस आदेश पर मुहर लगा दी, जिससे बस ऑपरेटर्स को बड़ा झटका लगा है।

MP Commercial Bus Ban | High Court Nod to Transport Policy

हाईकोर्ट में याचिकाओं का खारिज होना

बस ऑपरेटर्स ने आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने सभी 10 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि:
• नियम और संशोधन पहले ही वैध हैं।
• राज्य सरकार को परिवहन नीति और स्टेज कैरिज परमिट से संबंधित निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

बस ऑपरेटर्स की दलीलें

ऑपरेटर्स का कहना था कि:
• उनके पास वैध स्टेज कैरिज परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट हैं।
• परमिट का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया।
• 15 साल की सीमा नए परमिट पर लागू होनी चाहिए, पुराने वाहनों पर नहीं।
लेकिन हाईकोर्ट ने यह चुनौती खारिज कर दी।

बस हटाने का प्रभाव

इस आदेश के लागू होने के बाद:
• सड़कों पर खटारा बसें हटेंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• जबलपुर में सबसे ज्यादा और रीवा संभाग में सबसे कम पुरानी बसें हैं।
• परिवहन विभाग ने सभी बसों की सूची तैयार कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

नियमों के तहत कार्रवाई

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अनुसार:
• 10 साल से पुरानी स्टेज कैरिज बस को अंतरराज्यीय परमिट नहीं मिलेगा।
• 15 साल से पुरानी मंजिली गाड़ी को राज्य में साधारण रूट का परमिट नहीं मिलेगा।
• 20 साल से पुरानी गाड़ी को कोई भी परमिट नहीं मिलेगा।
अधिकारी की लापरवाही के कारण पहले 899 बसें सड़क पर दौड़ रही थीं, लेकिन अब सख्त नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें : Sidhi News: सीधी जिले के माटा करही टोला में आगजनी, सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें