MP News: मंत्री विजय शाह के बयान मामले में SIT की जांच पूरी, सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश
MP News: मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम यानी SIT ने बताया कि मामले की जांच पूरी कर ली गई है. SIT की ओर से जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है, अब मामले में आगे की प्रक्रिया अभियोजन की मंजूरी से जुड़ी है.

राज्यपाल के फैसले का इंतजार
सुनवाई के दौरान SIT की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी के लिए राज्य सरकार की सिफारिश राज्यपाल के पास लंबित है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार किया, कोर्ट ने राज्यपाल को इस विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही.
रिपोर्ट सामने रखने की बात कही
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाना है, इसलिए अभियोजन की मंजूरी के विषय में फिलहाल न्यायालय की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. अदालत का रुख राज्यपाल के निर्णय की प्रतीक्षा करने का रहा, इसके बाद ही मामले की आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट होगी.
विजय शाह के वकील ने माफी का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि विवादित बयान के अगले ही दिन मंत्री की ओर से माफी मांग ली गई थी. उन्होंने अदालत से इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया, मामले में मंत्री की ओर से दिए गए बयान और उसके बाद की घटनाओं को लेकर पहले से कानूनी प्रक्रिया चल रही है.
मई 2025 के बयान से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सामने आया था, उस समय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अभियान से जुड़ी जानकारी दे रही थीं. इसी दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला राजनीतिक और कानूनी विवाद में बदल गया, अब SIT की जांच पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो चुकी है और अभियोजन की मंजूरी पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार है.
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Author: Vindhya Times
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