MP News: रिटायरमेंट के बाद पेंशन में देरी पर लगेगी रोक, हर फाइल की तय हुई डेडलाइन
MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने में होने वाली देरी को कम करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है, वित्त विभाग ने ऑनलाइन पेंशन मामलों के निपटारे के लिए हर स्तर पर अधिकतम समय सीमा तय कर दी है. अब अगर तय समय में फाइल आगे नहीं बढ़ती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है.

सामान्य पेंशन केस 15 कार्य दिवस में होगा पूरा
राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल यानी SCPPC के तहत सामान्य पेंशन प्रकरण तीन स्तरों से होकर गुजरता है, इनमें क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर शामिल हैं. प्रत्येक स्तर को अधिकतम पांच कार्य दिवस दिए गए हैं, इस तरह सामान्य पेंशन मामले की पूरी प्रक्रिया अब अधिकतम 15 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी.
रिवाइज्ड पेंशन और वेतन निर्धारण की भी डेडलाइन
पेंशन में संशोधन या दोबारा गणना से जुड़े रिवाइज्ड पेंशन मामलों के लिए कुल 10 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गई है, इसमें क्रियेटर को चार दिन और वेरीफायर तथा एप्रूवर को तीन-तीन कार्य दिवस मिलेंगे. वहीं वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों में क्रियेटर को पांच और वेरीफायर तथा एप्रूवर को तीन-तीन दिन दिए गए हैं, यानी इन मामलों का निपटारा अधिकतम 11 कार्य दिवस में करना होगा.
लंबे समय से अटकी फाइलों पर रखी जाएगी नजर
वित्त विभाग की समीक्षा में कई संभागीय और जिला कार्यालयों में पेंशन से जुड़ी फाइलें लंबे समय से लंबित मिली थीं, कुछ प्रकरण क्रियेटर, वेरीफायर या एप्रूवर के स्तर पर आगे नहीं बढ़ रहे थे. नई व्यवस्था में हर चरण की समय सीमा तय होने से यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि फाइल किस स्तर पर और कितने समय से लंबित है, इससे जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलेगी.
रिटायरमेंट से पहले शुरू होगी पेंशन की प्रक्रिया
सरकार अब कर्मचारियों के रिटायर होने से पहले ही पेंशन संबंधी प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दे रही है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन स्वीकृति के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. पेंशन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए वित्त विभाग ने 9 जून 2025 को SCPPC बनाया था और 1 अप्रैल 2026 से पुरानी व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों का निपटारा इसी सेल के माध्यम से किया जा रहा है.
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Author: Vindhya Times
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