MP News: मध्यप्रदेश में जनगणना को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई
MP News: मध्यप्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य सरकार ने गृह विभाग को इस अभियान के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जो पूरे कार्य की निगरानी करेगा।

गलत जानकारी पर सख्त सजा
जारी गाइडलाइन के अनुसार, जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने या कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
कर्मचारियों को विशेष अधिकार
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत जनगणना अधिकारी किसी भी घर या परिसर में प्रवेश कर सकते हैं (जहां पारंपरिक रूप से प्रतिबंध न हो)। वे आवश्यक जानकारी एकत्र करने और रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे।
काम में बाधा डाली तो जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति जनगणना कार्य में बाधा डालता है या जानकारी देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नागरिकों की जिम्मेदारी भी तय
हर नागरिक का दायित्व होगा कि वह सही और पूरी जानकारी दे। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति परिवार की महिला सदस्य का नाम बताने से इंकार करता है, तो कर्मचारी उस पर दबाव नहीं बना सकेंगे।
कई विभागों की भागीदारी
जनगणना कार्य को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, पंचायत और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत वर्तमान में केवल SC और ST वर्ग की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इस कानून में संशोधन आवश्यक होगा।
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Author: Vindhya Times
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