CG News: गंडई शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

CG News: गंडई शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

CG News: गंडई शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

CG News: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रभाकर सिरमौर पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और प्रभावी निगरानी नहीं करने के आरोप पाए गए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

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उड़नदस्ता टीम की जांच में खुली पोल

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की संयुक्त टीम ने गंडई शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान एक छद्म ग्राहक के जरिए शराब बिक्री की दरों का सत्यापन कराया गया, जिसमें ओवररेटिंग का मामला सामने आया, जांच में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचा। यानी ग्राहक से 10 रुपये अतिरिक्त वसूले गए।

विक्रेता के खिलाफ भी दर्ज हुआ प्रकरण

मामले में विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत अधिक दर पर शराब बेचने का प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब बिक्री में अनियमितता और ओवररेटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस कार्रवाई को आबकारी विभाग की सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: Vindhya Times

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