Rewa News: स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब शिक्षकों और अधिकारियों की ई-अटेंडेंस पर होगी सख्त निगरानी
Rewa News: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अब सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों के लिए भी ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। कार्यालय पहुंचने के बाद ही चेक-इन और चेक-आउट दर्ज होगा।
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घर से अटेंडेंस लगाने पर लगी रोक
नए नियमों के तहत अब घर बैठे शिक्षक एप से अटेंडेंस नहीं लगाई जा सकेगी। विभाग ने लोकेशन आधारित व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे स्कूल या कार्यालय परिसर में पहुंचने के बाद ही उपस्थिति दर्ज होगी। इससे पहले कई कर्मचारी और अधिकारी दूर से ही अटेंडेंस लगा लेते थे।
200 मीटर के दायरे में ही करेगा काम एप
शिक्षक एप अब जीपीएस आधारित लोकेशन से काम करेगा। यदि शिक्षक या अधिकारी स्कूल अथवा कार्यालय से 200 मीटर से अधिक दूरी पर होंगे, तो एप चेक-इन या चेक-आउट स्वीकार नहीं करेगा। यानी सुबह और शाम संस्थान में मौजूद रहना अब अनिवार्य हो गया है, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अधिकारियों को भी कार्यालय पहुंचकर ई-अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। पहले यह व्यवस्था मुख्य रूप से शिक्षकों पर लागू थी, लेकिन अब सभी अधिकारियों को भी समान नियमों का पालन करना होगा।
अनुपस्थित और हाफ-सीएल का प्रावधान
विभाग के अनुसार, ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं यदि कोई कर्मचारी केवल चेक-इन करके कार्यालय या विद्यालय छोड़ देता है, तो उसके लिए हाफ-सीएल यानी आधे अवकाश का प्रावधान भी लागू किया गया है, विभाग भविष्य में शिक्षक एप को और उन्नत बनाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में दिनभर की लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि शिक्षक और कर्मचारी कार्य अवधि के दौरान विद्यालय या कार्यालय में मौजूद हैं या नहीं।
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Author: Vindhya Times
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