MP News: निजी स्कूलों के लिए बदले नियम, मान्यता से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सख्त व्यवस्था लागू

MP News: निजी स्कूलों के लिए बदले नियम, मान्यता से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सख्त व्यवस्था लागू

MP News: निजी स्कूलों के लिए बदले नियम, मान्यता से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सख्त व्यवस्था लागू

MP News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, अब प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Directorate of Public Instruction, Bhopal (File photo)

नियम तोड़ने पर जुर्माना और मान्यता रद्द

नई व्यवस्था के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है.

ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू

स्कूलों की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, विस्तार, संकाय वृद्धि, माध्यम बदलाव और स्थान परिवर्तन के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, हर साल 30 सितंबर तक मिलने वाले आवेदन उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होंगे, जबकि बाद के आवेदन अगले सत्र में शामिल होंगे.

सुविधाओं और शिक्षकों पर रहेगा फोकस

सरकार ने निजी स्कूलों के लिए बेहतर भवन, योग्य शिक्षक, आईसीटी सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और जरूरी संसाधनों को अनिवार्य किया है, आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारी 45 दिनों के अंदर निर्णय लेंगे, कमी मिलने पर 15 दिनों में सुधार का मौका दिया जाएगा.

राज्य मान्यता समिति करेगी अंतिम फैसला

निजी स्कूलों से जुड़े मामलों के लिए राज्य स्तर पर मान्यता समिति बनाई जाएगी, यही समिति मान्यता, नवीनीकरण और अन्य मामलों पर अंतिम निर्णय लेगी, वहीं आवेदन खारिज होने या मान्यता रद्द होने पर स्कूल संचालक 30 दिनों के भीतर अपील भी कर सकेंगे.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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