Rewa News: नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षक नियुक्ति पड़ी भारी, हेडमास्टर निलंबित
Rewa News: सीधी जिले में एक हेडमास्टर को नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. गलत तरीके से नियुक्ति करने और मानदेय भुगतान से जुड़े मामले में अब हेडमास्टर के वेतन से राशि की वसूली की जाएगी. इसके अलावा जांच के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है.

जनसुनवाई में पहुंची थी शिकायत
मामला तब सामने आया जब अतिथि शिक्षक रामानुज कुशवाहा ने 28 जुलाई 2026 को रीवा संभाग के कमिश्नर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23, 2024-25 और 2025-26 का मानदेय उन्हें नहीं मिला है. शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर कार्यालय ने जांच के लिए लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक को निर्देश दिए.
बिना अनुमति की गई थी नियुक्ति
जांच में सामने आया कि शासकीय माध्यमिक शाला गोपालपुर में विज्ञान विषय के शिक्षक पहले से पदस्थ थे. इसके बावजूद प्रभारी हेडमास्टर अखंड सिंह ने सक्षम अनुमति के बिना वर्ष 2022-23 में रामानुज कुशवाहा को अतिथि शिक्षक वर्ग 2 गणित के पद पर नियुक्त कर दिया. विभाग ने इसे नियम विरुद्ध नियुक्ति माना.
वेतन से होगी 2.45 लाख रुपए की वसूली
जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक के लंबित मानदेय का भुगतान हेडमास्टर के वेतन से करने के निर्देश दिए हैं. कुल 2 लाख 45 हजार रुपए की राशि 25 किस्तों में वसूली जाएगी. इसमें 24 किस्तें 10 हजार रुपए की और एक अंतिम किस्त 5 हजार रुपए की तय की गई है.
जेडी लोक शिक्षण ने किया निलंबित
कमिश्नर के निर्देश पर हुई जांच के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी हेडमास्टर अखंड सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी रखा गया है. विभाग का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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