MP News: सरकारी काम से जुड़े मामलों में IAS IPS IFS अफसरों को मिलेगा लीगल सपोर्ट, केंद्र ने जारी किए निर्देश
MP News: केंद्र सरकार ने IAS, IPS और IFS कैडर के अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, अब सरकारी काम से जुड़े मामलों में फंसने पर अधिकारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका उद्देश्य अधिकारियों को ड्यूटी निभाने के दौरान होने वाली कानूनी परेशानियों से राहत देना है.

DoPT के निर्देश के बाद राज्यों में शुरू हुई प्रक्रिया
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय यानी DoPT ने 15 जून 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए थे, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इन नियमों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, यह व्यवस्था कार्यरत और रिटायर्ड दोनों अधिकारियों पर लागू होगी.
सरकारी मामलों में ही मिलेगी सहायता
यदि किसी अधिकारी के खिलाफ उसके आधिकारिक काम या पद से जुड़े मामले में कार्रवाई होती है, तो सरकार सार्वजनिक हित को देखते हुए उसे कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकती है, अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में अदालत जाने पर भी जरूरत के अनुसार आर्थिक मदद दी जा सकती है.
निजी मामलों में नहीं मिलेगा सरकारी लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों के लिए होगी, निजी विवाद, व्यक्तिगत मुकदमे या निजी गतिविधियों से जुड़े मामलों में अधिकारियों को सरकारी संसाधनों का लाभ नहीं मिलेगा.
रिटायर्ड अफसरों के लिए भी विशेष प्रावधान
केंद्र के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त IAS, IPS और IFS अधिकारियों को भी सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता मिल सकेगी, हालांकि इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, सरकार जरूरत पड़ने पर मुकदमे के खर्च के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम राशि भी उपलब्ध करा सकती है.
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Author: Vindhya Times
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