MP News: ₹1500 की मासिक किस्त रोकने की मांग वाली PIL पर हाईकोर्ट का नोटिस, अब सरकार देगी जवाब
MP News: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना 2023 को बंद करने और 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दी जा रही ₹1500 की मासिक सहायता पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

पूर्व कांग्रेस पार्षद ने दायर की याचिका
यह जनहित याचिका ग्वालियर के थाटीपुर स्थित नेहरू कॉलोनी निवासी और वार्ड-22 की पूर्व कांग्रेस पार्षद सुधा दुबे ने अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर की है. याचिका में मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाया गया है. याचिकाकर्ता ने योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है.
रोजगार और कौशल विकास पर जोर देने की मांग
याचिकाकर्ता सुधा दुबे का कहना है कि महिलाओं को हर महीने नकद राशि देने के बजाय रोजगार, कौशल विकास, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर होना चाहिए. उनका तर्क है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं. याचिका में सीधे आर्थिक सहायता से सरकारी मदद पर निर्भरता बढ़ने की आशंका भी जताई गई है.
योजना के बजट और खर्च पर उठाए सवाल
याचिका में दावा किया गया है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने ₹1500 की सहायता दी जा रही है, जिससे राज्य सरकार पर करीब ₹1878 करोड़ का मासिक और ₹22,500 करोड़ से अधिक का सालाना वित्तीय भार पड़ता है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का प्रावधान होने का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता ने योजना के वित्तीय प्रभाव और आत्मनिर्भरता से जुड़े परिणामों पर सवाल उठाए हैं.
लाभार्थियों को लेकर कोर्ट ने दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई कि योजना का लाभ लेने वाली सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने शासन को लाभार्थियों की सूची अदालत में पेश करने और याचिका की प्रति शासन के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. अब महिला एवं बाल विकास विभाग को चार सप्ताह में जवाब देना है, जिसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा.
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Author: Vindhya Times
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