Rewa News: रीवा-सीधी टनल में खतरनाक स्टंटबाजी पर पुलिस सख्त, चालकों को दी चेतावनी
Rewa News: रीवा और सीधी जिले को जोड़ने वाली प्रसिद्ध टनल, जो सुगम आवागमन के लिए जानी जाती है, बीते कुछ समय से युवाओं के लिए स्टंटबाजी का अड्डा बनती जा रही थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक लाइक, शेयर और व्यूज पाने के चक्कर में युवा टनल के अंदर और आसपास बाइक व कारों से बेहद खतरनाक करतब दिखा रहे थे. युवाओं की यह लापरवाही न केवल उनके स्वयं के जीवन के लिए बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी बड़े हादसे का कारण बन रही थी.

लगाए गए चेतावनी साइन बोर्ड
लगातार वायरल हो रहे खतरनाक वीडियो और बढ़ती दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए रीवा पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस ने टनल के प्रवेश द्वारों तथा आसपास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट चेतावनी वाले साइन बोर्ड स्थापित कर दिए हैं. इन बोर्ड्स पर साफ अक्षरों में चेतावनी दर्ज की गई है कि टनल के भीतर या आसपास खतरनाक स्टंट करने, स्टंट रील बनाने और तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कठोर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासनिक ढिलाई पर उठे सवाल
स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को यह कदम काफी पहले उठा लेना चाहिए था. लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद साइन बोर्ड लगाने और गश्त बढ़ाने में पुलिस को काफी समय लग गया. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के कुछ नए और बेहद जोखिम भरे वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और आनन-फानन में यह कदम उठाया गया.
आम जनता और युवाओं से विशेष अपील
रीवा पुलिस अधीक्षक (SP) ने आम जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सड़क और टनल को स्टंट का मैदान न बनाएं. एसपी ने स्वीकार किया कि ये साइन बोर्ड पूर्व में ही लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन अब किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त चालानी व वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि टनल यातायात को आसान बनाने के लिए है, न कि जान जोखिम में डालकर रील बनाने के लिए.
सीधी जेल और चालानी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने टनल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ गश्त दल को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. टनल के भीतर नियमों की अनदेखी करने वाले, ओवरस्पीडिंग करने वाले और स्टंट का वीडियो शूट करने वाले हुड़दंगियों के वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस का यह सख्त कदम टनल में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी सिद्ध होगा.
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Author: Vindhya Times
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