MP News: MP में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, महापौर और अध्यक्ष के लिए 60% बढ़ी जमानत राशि
MP News: मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ‘मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994’ में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस नए बदलाव के तहत महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव, नामांकन प्रक्रिया, जमानत राशि, चुनावी खर्च और पद से वापस बुलाने (Recall) से जुड़े कई कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं.

जमानत राशि 60 प्रतिशत बढ़ी
नए नियमों के अनुसार अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 60 प्रतिशत अधिक जमानत राशि (Security Deposit) जमा करनी होगी. महापौर पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 32 हजार रुपये कर दी गई है. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए यह राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 24 हजार रुपये निर्धारित की गई है. वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में पुरानी दरें लागू थीं, जिन्हें अब संशोधित कर दिया गया है.
बैंक खाता और व्यय का हिसाब अनिवार्य
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीदवारों के लिए पृथक और स्वतंत्र बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों को अपने चुनाव से संबंधित सभी प्राप्तियों और खर्चों का लेन-देन इसी खाते से करना होगा. नामांकन-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को इस बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही नामांकन से मतगणना तक के संपूर्ण खर्च का ब्योरा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोग को सौंपना होगा, वरना प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो सकता है.
नामांकन के लिए मिलेगा न्यूनतम 7 दिनों का समय
संशोधित नियमों के तहत नामांकन-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है. चुनाव की सूचना प्रकाशित होने की तारीख से अंतिम तिथि के बीच कम से कम 7 दिनों का समय मिलेगा. यदि अंतिम तिथि के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके अगले कार्यदिवस को अंतिम दिन माना जाएगा. इसके अलावा, एक ही पद के लिए एक प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त नामांकन-पत्रों को स्वीकार नहीं करने का कड़ा नियम भी जोड़ा गया है.
अन्य कई नियम भी शामिल
राज्य सरकार ने संशोधन में महापौर और अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने (Recall Procedure) की प्रक्रिया को भी विधिवत शामिल किया है. यह कार्रवाई ‘मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956’ के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी. साथ ही, यदि किसी पार्षद, महापौर या अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा निर्वाचन रद्द होने से पद रिक्त होता है, तो इसकी समयबद्ध सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा.
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Author: Vindhya Times
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