MP News: मध्य प्रदेश के पटवारियों को बड़ी राहत, स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री विवाद पर नहीं दर्ज होगा कोई आपराधिक केस
MP News: मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार ने पटवारियों को स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों से राहत दे दी है. अब स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति में पटवारियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. राजस्व विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से कानूनी कार्रवाई के डर से कार्य बहिष्कार कर रहे पटवारियों को बड़ी राहत मिली है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 के तहत दी गई सुरक्षा
राज्य सरकार के इस फैसले के तहत पटवारियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 218 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है. इस प्रावधान के लागू होने से अब कार्य के दौरान होने वाले विवादों के लिए पटवारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानकर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पटवारी संघ के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी थी, जिसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का ऐलान किया था.
पटवारी संघ की मांग पूरी
पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने पहले ही जानकारी दी थी कि सरकार स्वामित्व योजना के तहत काम करने वाले पटवारियों को न्यायिक संरक्षण देने और पूर्व में की गई कुछ चुनिंदा कार्रवाइयों को निरस्त करने पर विचार कर रही है. लंबे समय से पटवारी संघ इस कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि डर के माहौल में मैदानी स्तर पर काम करना मुश्किल हो रहा था. अब इस सुरक्षा के मिलने से स्वामित्व योजना का कार्य बिना किसी बाधा और डर के तेजी से पूरा किया जा सकेगा.
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Author: Vindhya Times
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