MP News: मध्यप्रदेश में जेल सुधार और बंदी पुनर्वास अधिनियम लागू करने की तैयारी, 4 IAS अधिकारियों की समिति 10 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: मध्यप्रदेश में जेल सुधार और बंदी पुनर्वास अधिनियम लागू करने की तैयारी, 4 IAS अधिकारियों की समिति 10 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: मध्यप्रदेश में जेल सुधार और बंदी पुनर्वास अधिनियम लागू करने की तैयारी, 4 IAS अधिकारियों की समिति 10 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: मध्यप्रदेश में जेलों की व्यवस्था को आधुनिक बनाने और बंदियों के अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रदेश में मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी पुनर्वास अधिनियम-2024 को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए चार आईएएस अधिकारियों की समिति गठित की गई है. समिति को 10 कार्य दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

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चार IAS अधिकारियों की समिति करेगी नियमों की समीक्षा

सरकार की ओर से गठित समिति में जेल विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश चंद्र गुप्ता, वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार जाटव, विधि कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार और जेल विभाग के उपसचिव कमल नगर को शामिल किया गया है. समिति अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर सुझाव देगी. इसके बाद मुख्य सचिव के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है कानून

मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी पुनर्वास अधिनियम-2024 पारित किया गया था. इसे 8 अगस्त 2024 को राज्यपाल की मंजूरी मिली और 12 अगस्त 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया. इस अधिनियम में कुल 68 धाराएं और 18 अध्याय शामिल हैं. हालांकि, कानून बनने के बाद भी इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. अब सरकार इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है.

बंदियों के सुधार और पुनर्वास पर जोर

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जेल व्यवस्था को केवल सजा और अनुशासन तक सीमित न रखकर बंदियों के सुधार और पुनर्वास से जोड़ना है. इसके तहत बंदियों को कानूनी सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं. साथ ही परिवार के सदस्यों से संपर्क और बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, नया अधिनियम लागू होने के बाद जेलों से संबंधित पुराने तीन कानूनों की जगह नई व्यवस्था प्रभावी होगी. इसके जरिए जेल प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से संपर्क, कौशल प्रशिक्षण और बंदियों के पुनर्वास जैसे प्रावधान शामिल हैं.

रिहाई के बाद सामान्य जीवन में लौटने में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि अधिनियम लागू होने से जेलों में व्यवस्थागत सुधार होगा और बंदियों को रिहाई के बाद समाज की मुख्यधारा में लौटने के बेहतर अवसर मिलेंगे. अब चार आईएएस अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमों और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. समिति की रिपोर्ट के बाद अधिनियम को जमीन पर लागू करने की दिशा में अगला कदम उठेगा.

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Author: Vindhya Times

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