CG News: छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू, जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त दंड का प्रावधान

CG News: छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू, जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त दंड का प्रावधान

CG News: छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू, जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त दंड का प्रावधान

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है. सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगाना है, नए कानून में ऐसे मामलों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है. यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अवैध तरीके से कराया जाना साबित होता है, तो दोषी को 7 से 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

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महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण

अधिनियम में महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों को अधिक गंभीर माना गया है. इन श्रेणियों के लोगों के साथ अवैध धर्म परिवर्तन के मामलों में दोष सिद्ध होने पर 10 से 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, यदि किसी मामले में एक साथ कई लोगों का अवैध धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह पर भी प्रावधान

कानून में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन कराना पाया जाता है, तो सक्षम न्यायालय उस विवाह को शून्य घोषित कर सकता है. प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार भी दिया गया है, राज्य सरकार का कहना है कि यह अधिनियम सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अवैध तरीकों से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है. वहीं, किसी भी मामले में कानून का अंतिम निर्णय न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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