CG News: छत्तीसगढ़ में बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन जरूरी, सभी शहरी निकायों को जारी हुए निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए सभी शहरी निकायों को आधिकारिक परिपत्र भेजा गया है.
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केंद्रीय पोर्टल पर होगा पंजीयन
विभाग के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. यह व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू है. अब निर्धारित श्रेणी के सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को इसी पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराना होगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया गया है. इसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी शहरी निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में पात्र संस्थानों की पहचान कर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं.
निकायों को सौंपी गई जिम्मेदारी
परिपत्र में नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्ध तरीके से सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन कराएं. इससे कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को मजबूत करना और अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की निगरानी को व्यवस्थित बनाना है. इस पहल से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कचरा प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा.
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Author: Vindhya Times
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