MP News: बढ़ई से राजमिस्त्री तक 49 तरह के श्रमिकों को ई-स्कूटर पर 40 हजार तक अनुदान
MP News: मध्य प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से ई-स्कूटर खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है. बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर और राजमिस्त्री समेत 49 प्रकार के निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से संचालित ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना, 2024’ के तहत पात्र श्रमिक को ई-स्कूटर की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाएगा. प्रदेश में करीब 17 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं.

1000 श्रमिकों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत हर साल 1000 निर्माण श्रमिकों को ही ई-स्कूटर खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा. लाभ देने की प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रखी गई है. यानी निर्धारित संख्या में आवेदन स्वीकृत होने के बाद उस वर्ष के लिए लाभार्थियों का कोटा पूरा माना जाएगा. इस साल भी 1000 श्रमिकों के लिए कोटा तय किया गया है, इसलिए पात्र श्रमिकों के लिए समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है.
40 हजार रुपये तक सीधे खाते में
पात्र श्रमिक को ई-स्कूटर की कुल कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. दोनों में से जो राशि कम होगी, वही अनुदान के रूप में दी जाएगी. स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उनके काम से जुड़े दैनिक सफर को आसान बनाना है.
दिव्यांग श्रमिकों के लिए 60 सीट आरक्षित
सरकार ने योजना में दिव्यांग निर्माण श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है. कुल 1000 लाभार्थियों में 60 सीटें दिव्यांग श्रमिकों के लिए आरक्षित रखी गई हैं. योजना का लाभ निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा. इसके लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा.
3 साल तक ई-स्कूटर बेचने पर रोक
योजना के तहत अनुदान लेकर खरीदा गया ई-स्कूटर लाभार्थी तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता. नियम के अनुसार ई-स्कूटर खरीदने के बाद 3 साल तक उसे बेचने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी. यानी सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करना होगा. इस योजना से पात्र निर्माण श्रमिकों को निजी आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आर्थिक राहत मिल सकती है.
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Author: Vindhya Times
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