MP News: दिवाली से पहले भोपाल में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

MP News: दिवाली से पहले भोपाल में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

MP News: दिवाली से पहले भोपाल में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

MP News: दिवाली से पहले भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने कार्बाइड गन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. शहर में कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, उपयोग, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले का उद्देश्य दिवाली के दौरान संभावित हादसों को रोकना और लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार, विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाए जाने वाले ये उपकरण बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. पिछले साल दिवाली के दौरान कई शहरों में कार्बाइड गन से हादसों की खबरें सामने आई थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल में इस बार पहले से ही प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है, यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. आदेश 26 अक्टूबर 2026 से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी.

उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्बाइड गन या संबंधित उपकरण बनाते, बेचते, उनकी मरम्मत करते, संग्रहित करते या इस्तेमाल करते पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने और दिवाली के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की गई है.

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Author: Vindhya Times

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