MP News: MP में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला जल्द, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय
MP News: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की विशेष युगलपीठ के सामने मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

कई मुद्दों पर हुई लंबी बहस
इस मामले में करीब ढाई घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान आरक्षण की संवैधानिक वैधता, 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा, OBC आबादी के आंकड़े और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने अपने तर्क अदालत के सामने रखे.
2019 से चल रहा है विवाद
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला साल 2019 से न्यायिक प्रक्रिया में है. इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं. अदालत में आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले, पिछड़ेपन के आंकड़े और क्रीमीलेयर जैसे मुद्दों पर बहस हुई.
OBC आरक्षण बनाए रखने की मांग
OBC पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने 27 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने की मांग की. उन्होंने सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब और OBC वर्ग की आबादी से जुड़े आंकड़ों का हवाला दिया. साथ ही सरकारी नियुक्तियों में खाली पदों और पिछड़े वर्गों से जुड़े अन्य पहलुओं को भी अदालत के सामने रखा गया.
फैसले का इंतजार
अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान पेश किए गए तर्क और विभिन्न पहलुओं से अदालत को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली. अब सभी पक्षों की नजर हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई है.
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Author: Vindhya Times
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