MP News: जबलपुर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को सख्त निर्देश, 70 हजार शिक्षकों की पहली नियुक्ति से जुड़ेगी सेवा
MP News: जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) ने शिक्षकों की नौकरी की गणना उनकी पहली नियुक्ति की तिथि से करने के मामले में राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. जस्टिस दीपक खोट की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अंतिम समय दिया है. हाईकोर्ट के इस कड़े रुख से प्रदेश के लगभग 70 हजार अध्यापकों और शिक्षकों को पदोन्नति, वरिष्ठता (Seniority), वेतन वृद्धि और पेंशन जैसे लंबित वित्तीय लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

वेतन बढ़ोतरी का रास्ता खुला
शिक्षकों का पक्ष रख रहे वकीलों के अनुसार, पहली नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना होने पर शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा, जो सरकार द्वारा 2016 से दिया जा रहा था. इससे प्रत्येक शिक्षक को लगभग 10 वर्षों का बकाया एरियर मिलेगा, जिसकी राशि प्रति शिक्षक 7 से 8 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, 12 प्रतिशत ब्याज और मासिक वेतन में लगभग 15 से 20 हजार रुपये तक की भारी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है.
राज्य सरकार की SLP हो चुकी है खारिज
इस मामले में 497 शिक्षकों (मुख्य याचिकाकर्ता राजेश पांडेय एवं अन्य) ने वर्ष 2018 के संविलियन नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के जरिए चुनौती दी थी. हालांकि, 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर त्वरित अनुपालन की मांग की थी.
अगली सुनवाई 21 अक्टूबर वाले सप्ताह में
हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने फैसले के क्रियान्वयन (Compliance) हेतु अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह की मोहलत दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की गई है. शिक्षक संगठनों और नेताओं (उपेंद्र कौशल आदि) ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द विभागीय आदेश जारी करने की अपील की है.
दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को मिली अनुकंपा नियुक्ति
एक अन्य सकारात्मक घटनाक्रम में, शिक्षक संघों ने स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है. राज्य शासन द्वारा हाल ही में 600 से अधिक दिवंगत शिक्षकों व विभागीय कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) प्रदान की गई है. शिक्षक संघों का कहना है कि इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न केवल आर्थिक संबल मिला है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है.
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Author: Vindhya Times
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