MP News: नियमों का पालन नहीं करने वाले 70 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस, मध्य प्रदेश के 5 कॉलेज भी शामिल
MP News: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यानी NMC, ने मेडिकल कॉलेजों में निगरानी व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. आयोग ने देशभर के 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है. सभी संस्थानों को तत्काल व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज सूची में
एनएमसी की जारी सूची में मध्य प्रदेश के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. इनमें गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम, शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल और शासकीय मेडिकल कॉलेज श्योपुर का नाम शामिल है.
25 स्थानों पर CCTV लगाना अनिवार्य
यूजीएमएसआर-2023 और पीजीएमएसआर-2023 के संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज परिसर में 25 निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है. कॉलेजों को एनवीआर सिस्टम के जरिए कम से कम 30 दिनों तक वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा. साथ ही इन कैमरों की लाइव फीड एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना भी जरूरी है.
2022 से जारी हैं निर्देश
एनएमसी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 से लगातार कॉलेजों को निर्देश और पत्र भेजे जा रहे हैं. इसके बावजूद कई संस्थानों ने अब तक नियमों का पालन नहीं किया.
नियम नहीं माने तो होगी कार्रवाई
एनएमसी सचिव डॉ. राघव लांगर ने कहा है कि सभी संबंधित मेडिकल कॉलेजों को तत्काल आवश्यक व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. तकनीकी सहायता के लिए कॉलेज एनएमसी से संपर्क भी कर सकते हैं. साथ ही यह सूचना सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षा सचिवों और संचालकों को भी भेज दी गई है.
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Author: Vindhya Times
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