MP News: राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई, टाइपो के आधार पर जमानत पर उठे सवाल
MP News: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिए कि गिरफ्तारी मेमो में केवल टाइपिंग की गलती होने पर गिरफ्तारी को अवैध मानने और जमानत देने के कानूनी प्रश्न पर बड़ी बेंच विचार कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई कानूनी स्पष्टता की जरूरत
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग-अलग न्यायिक फैसले मौजूद हैं. ऐसे में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग की त्रुटि का कानूनी प्रभाव क्या होगा. अदालत इस प्रश्न को बड़ी बेंच के पास भेजने पर भी विचार करेगी.
मेघालय सरकार ने जमानत का किया विरोध
मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह एक गंभीर और सुनियोजित हत्या का मामला है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में गलत धारा का उल्लेख केवल लिपिकीय त्रुटि थी और आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए गए थे. इसलिए केवल टाइपो के आधार पर जमानत देना कानून की गलत व्याख्या है.
हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी थी जमानत
मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को इस आधार पर जमानत दी थी कि पुलिस गिरफ्तारी के उचित लिखित आधार उपलब्ध नहीं करा सकी. अदालत ने यह भी माना था कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403 दर्ज कर दी गई थी, जिसे जांच एजेंसी की गंभीर चूक माना गया.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगे मूल दस्तावेज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को दिए गए मूल दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां अदालत में पेश की जाएं. अदालत यह जानना चाहती है कि गिरफ्तारी के समय वास्तव में आरोपी को कौन-कौन सी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी.
जमानत पर भी पड़ सकता है असर
सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने मौखिक रूप से कहा कि यदि जमानत का तकनीकी आधार अदालत की जांच में टिकाऊ नहीं पाया गया, तो हाईकोर्ट द्वारा दिया गया जमानत आदेश भी रद्द किया जा सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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Author: Vindhya Times
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