MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में, अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में, अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में, अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

MP News: मध्य प्रदेश में करीब दस साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया अब विवादों में घिर गई है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियमों की अनदेखी और उनकी गलत व्याख्या करने के आरोप लग रहे हैं. कमर्शियल टैक्स विभाग के बाद अब गृह विभाग के अधिकारियों ने भी पदोन्नति नियम-2025 का पालन नहीं होने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है, शिकायत करने वाले अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुरूप पदोन्नति नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हजारों कर्मचारी एवं अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने से पात्र कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं.

पुलिस विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा सवाल

प्रदेश में सबसे अधिक पदोन्नति पुलिस विभाग में हुई है. सरकार के अनुसार करीब 25 हजार पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है, जिसकी मुख्यमंत्री भी सार्वजनिक रूप से सराहना कर चुके हैं. हालांकि, पदोन्नति से वंचित अधिकारियों का आरोप है कि प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया. उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने त्रुटियां स्वीकार करने के बावजूद अब तक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं.

चयन सूची और सीआर को लेकर उठे विवाद

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 की कंडिका-6 के तहत यदि किसी चयन वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक समय पर नहीं हो पाती, तो सबसे पहले उसी लंबित चयन वर्ष की अलग चयन सूची तैयार की जानी चाहिए. आरोप है कि कई विभागों ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया और बाद के वर्षों की गोपनीय चरित्रावली (CR) के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए.

जीएडी ने पहले ही जारी किया था स्पष्टीकरण

सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 जून 2025 को लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी किए थे. इसके बाद 30 जून 2025 को जारी स्पष्टीकरण में अलग-अलग चयन वर्षों के लिए किन गोपनीय चरित्रावलियों (CR) को आधार बनाया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी दी गई थी. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई विभागों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया.

नियमों के अनुसार समीक्षा की मांग

प्रभावित अधिकारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा कर नियमों के अनुरूप संशोधित आदेश जारी करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती देंगे. अब इस विवाद पर सरकार और संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है.

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Author: Vindhya Times

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