MP News: बरगी बांध क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के गंभीर आरोप

MP News: बरगी बांध क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के गंभीर आरोप

MP News: बरगी बांध क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए बहुचर्चित क्रूज हादसे का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ पहुंच गया है। भोपाल निवासी कमल कुमार राठी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है।

याचिका में कई सख्त मांगें

याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रदेशभर में चल रहे सभी वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज संचालन का सुरक्षा ऑडिट कराने तथा जांच पूरी होने तक सभी क्रूज सेवाएं बंद करने की मांग उठाई गई है।

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हादसा बना याचिका का आधार

याचिका के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को बरगी बांध में संचालित “नर्मदा क्रूज” तेज आंधी और ऊंची लहरों के कारण पलट गया था। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।

क्षमता से अधिक यात्री होने का आरोप

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि क्रूज में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। बताया गया कि बोट में 43 से 47 लोग मौजूद थे, जबकि केवल 29 टिकट जारी किए गए थे, जिससे सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हुआ।

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मौसम अलर्ट के बावजूद संचालन जारी

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को ही तेज हवाओं और खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया था, इसके बावजूद क्रूज का संचालन नहीं रोका गया। यात्रियों को शुरुआत में लाइफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं कराई गईं।

सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप

याचिका में कहा गया है कि यह हादसा Inland Vessels Act-2021 और NDMA की Boat Safety Guidelines-2017 के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। एक महिला यात्री के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि दुर्घटना के बाद आनन-फानन में लाइफ जैकेट बांटी गईं।

कई विभाग बने पक्षकार

जनहित याचिका में राज्य सरकार, एमपी टूरिज्म बोर्ड, IWAI, जबलपुर कलेक्टर और एसपी सहित कुल 8 पक्षकार बनाए गए हैं, इस मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह केस और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

प्रदेशभर में सुरक्षा ऑडिट की मांग

याचिका में मांग की गई है कि मध्यप्रदेश के सभी जल पर्यटन स्थलों पर संचालित क्रूज, हाउस बोट और मोटर बोट सेवाओं का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही राज्य स्तरीय सुरक्षा नियम लागू कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

वेटलैंड क्षेत्र में संचालन पर भी सवाल

याचिका में यह भी कहा गया है कि बरगी बांध वेटलैंड क्षेत्र में आता है, जहां एनजीटी ने 2023 में मोटर चालित क्रूज संचालन पर रोक के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बावजूद संचालन जारी रहने पर सवाल उठाए गए हैं।

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Author: Vindhya Times

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