MP News: राज्यसभा चुनाव विवाद: मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, चुनाव याचिका का रास्ता खुला
MP News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
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कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव प्रक्रिया में सीधे रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती, कोर्ट ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार को आपत्ति है, तो उसे चुनाव याचिका (Election Petition) दायर करनी चाहिए।
नामांकन रद्द करने का मामला
मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन 9 जून को उनका नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि नामांकन में एक मामले की जानकारी पूरी तरह घोषित नहीं की गई थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज
फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि सभी आवश्यक जानकारी दी गई थी और फॉर्म में ऐसा कोई स्पष्ट कॉलम नहीं था, वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीनाक्षी नटराजन के पास केवल चुनाव याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है, जिसमें वह नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दे सकती हैं।
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Author: Vindhya Times
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