MP News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लागू हुई धारा 163
MP News : एमपी के ग्वालियर कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया है कि अगर किसी के पास सेना के वीडियो व फोटो हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस, रैली, प्रदर्शन व चल समारोह बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे.
ग्वालियर शहर में धारा 163 लागू
मध्य प्रदेश लागू कर दी गई है. इसके तहत आर्मी सहित अन्य सैन्य बलों के मूवमेंट के वीडियो व फोटो खींचना प्रतिबंधित किया गया है. किसी के पास सेना के वीडियो व फोटो हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते हैं.
जानकारी के अनुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करना प्रतिबंधित किया गया है. ग्वालियर में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक से अलग से अनुमति लेनी होगी. जुलूस, चल समारोह, प्रदर्शन, धरना की अनुमति अपर कलेक्टर के यहां से लेनी होगी.
तीन दिन बाद शुरू हुई उड़ानें
ग्वालियर एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा शनिवार से फिर शुरू हो गईं हैं. एमपी के ग्वालियर से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट शनिवार से शुरू कर दी गई है. इसमें 753 यात्रियों में दिल्ली 221, मुंबई 238 और बेंगलुरु के 294 यात्री हैं. हालांकि सुरक्षा के तौर पर यहां डबल सिक्योरिटी चैकिंग सिस्टम बनाया गया है.
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Author: Vindhya Times
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