Rewa News : रीवा के शिक्षाकर्मी घोटाले के फैसले के बाद भी बहाल नहीं हुए पात्र अभ्यर्थी
Rewa News : एमपी का बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले के अदालती फैसले के बाद भी जनपद पंचायत जवा के 350 शिक्षाकर्मी एक साल से सहायक अध्यापक की नियुक्ति के इंतजार में घर बैठे हैं। ये ऐसे चयनित कर्मचारी हैं, जिनकी पात्रता संदिग्ध नहीं मानी गई और लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने इन पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।
जानिए पूरा मामला
यह मामला वर्ष 1998 का है, जब रीवा जिले की कई जनपदों में शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2, 3 में व्यापक पैमाने पर घपला और धांधली की गई थी। एक शिकायत पर लोकायुक्त की प्रदेश स्तरीय टीम ने रीवा, सिरमौर, जवा, मऊगंज और गंगेव जनपदों में छापा डालकर भारी पैमाने पर चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे।
जानकारी के अनुसार इस मामले में पांचों जनपदों के कई नेता और सदस्य अधिकारी कर्मचारी. आरोपी बने थे और उन्हें बारी-बारी से अदालत से सजा भी मिली, साथ ही अपात्र लोगों की नियुक्ति रद्द की गई। इस मामले में जवा जनपद के घोटाले का अदालत से सबसे आखिर में निर्णय आया।
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350 सहायक अध्यापक कार्यरत
रीवा के जवा जनपद में लगभग 350 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा 14 जून 2024 को निर्णय पारित किया गया है। जिसके संबंध में तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रीवा द्वारा डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर प्रतिवेदन चाहा गया था तब कार्यवाही प्रारंभ की।
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Author: Vindhya Times
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