Sidhi News: सीधी में आंगनवाड़ी नियुक्ति के बदले रिश्वत का आरोप, प्रभारी अधिकारी निलंबित

Sidhi News: सीधी में आंगनवाड़ी नियुक्ति के बदले रिश्वत का आरोप, प्रभारी अधिकारी निलंबित

Sidhi News: सीधी में आंगनवाड़ी नियुक्ति के बदले रिश्वत का आरोप, प्रभारी अधिकारी निलंबित

Sidhi News: सीधी जिले में आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है. मझौली बाल विकास परियोजना में पदस्थ पर्यवेक्षक और प्रभारी परियोजना अधिकारी ज्योति विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति कराने के बदले आवेदिका से 1 लाख रुपये की मांग की गई थी.

आवेदिका ने लगाया 1 लाख की मांग का आरोप

सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा के अनुसार, ग्राम पांड क्रमांक-01 के आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका पद के लिए किरण बैगा ने एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था. आवेदिका ने आरोप लगाया कि ज्योति विश्वकर्मा ने नियुक्ति कराने के बदले व्यक्तिगत रूप से और फोन पर 1 लाख रुपये मांगे. मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

तीन ऑडियो रिकॉर्डिंग बनीं जांच का आधार

विभागीय जांच के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में एक महीने से अधिक समय तक देरी किए जाने की बात सामने आई. जांच में रिश्वत मांगने से संबंधित तीन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर सामने आने की जानकारी दी गई है. विभाग के मुताबिक, प्रथम दृष्टया अधिकारी का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई.

31 अगस्त से निलंबन प्रभावी

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 के तहत ज्योति विश्वकर्मा को 31 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना रामपुर नैकिन क्रमांक-01, जिला सीधी निर्धारित किया गया है.

विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी

निलंबन अवधि के दौरान ज्योति विश्वकर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान है. विभाग ने यह कार्रवाई रिश्वत मांगने के आरोप और जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर की है. अब मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तय की जाएगी.

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Author: Vindhya Times

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