MP News: जबलपुर के युवक की मिसाल: खुद लड़ी कानूनी लड़ाई, पाया न्याय
MP News: जबलपुर के 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी ने EWS कोटे में MBBS प्रवेश के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट ने 10 फरवरी 2026 को उन्हें प्रवेश देने का आदेश दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ।
खुद की पैरवी कर जीती कानूनी जंग
जबलपुर के 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS कोटे के तहत प्रवेश न मिलने पर उन्होंने खुद ही अदालत में अपनी पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठने ही वाली थी, तभी अथर्व ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी और प्रभावी तर्क रखे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया MBBS में प्रवेश का आदेश
10 फरवरी 2026 को Supreme Court of India ने संविधान के अनुच्छेद 142 की विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए अथर्व को MBBS में प्रवेश देने का आदेश दिया। इससे पहले Madhya Pradesh High Court ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साल 2024 और 2025 में उन्होंने दो बार NEET परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पहली बार उन्हें 530 अंक मिले थे।
“तुम्हें डॉक्टर नहीं, वकील बनना चाहिए”
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने टिप्पणी की थी कि “तुम्हें डॉक्टर नहीं, वकील बनना चाहिए।” अथर्व ने तीन बार हाईकोर्ट और तीन बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 नवंबर 2025 को वे तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उल्लेखनीय है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने EWS कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था। आखिरकार अथर्व की दृढ़ता रंग लाई।
यह भी पढ़े: MP News: मऊगंज के कुलबहेरिया में नलजल योजना का शुभारंभ, ग्राम पंचायत को सौंपी जिम्मेदारी
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |










