CG News: छत्तीसगढ़ में गैस-पेट्रोल की अफवाहों पर सरकार सख्त, IT एक्ट के तहत दर्ज होंगे केस

CG News: छत्तीसगढ़ में गैस-पेट्रोल की अफवाहों पर सरकार सख्त, IT एक्ट के तहत दर्ज होंगे केस

CG News: छत्तीसगढ़ में गैस-पेट्रोल की अफवाहों पर सरकार सख्त, IT एक्ट के तहत दर्ज होंगे केस

CG News: अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और रसोई गैस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

IT एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस और पेट्रोल की कमी से जुड़ी झूठी जानकारी फैलाने वालों पर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए नवा रायपुर स्थित साइबर मुख्यालय को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

The Chief Minister alerted the officers

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल और गैस से जुड़े हर मैसेज की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

जमाखोरी पर भी कार्रवाई तेज

सरकार ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है। जांच के दौरान होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 3800 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिनका गलत उपयोग किया जा रहा था।

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मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

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शिकायत के लिए हेल्पलाइन

गैस सप्लाई में गड़बड़ी या अधिक कीमत वसूली की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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