MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिवनी हवाला कांड में DSP समेत 3 आरोपियों को राहत
MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी हवाला कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए डीएसपी समेत तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। अदालत ने ठोस साक्ष्य के अभाव को आधार बनाते हुए यह निर्णय दिया।
इन आरोपियों को मिली राहत
इस मामले में डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी और जबलपुर के व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी को राहत मिली है। वहीं आरक्षक नीरज राजपूत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, जिससे उसे अभी जेल में ही रहना होगा।

क्या था पूरा मामला?
यह मामला 8 अक्टूबर 2025 को सिवनी में सामने आए हवाला कांड से जुड़ा है। पुलिस टीम ने एक कार से करीब 2.96 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। आरोप था कि पूरी रकम जब्त करने के बावजूद रिकॉर्ड में सिर्फ 1.45 करोड़ रुपए ही दिखाए गए।
साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं
सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की अदालत में हुई। कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों के बीच पहले से कोई साजिश या समझौता था, अदालत ने कहा कि केवल संदेह, अनुमान या कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता।
कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्व इन आरोपियों पर लागू नहीं होते। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए चार्जशीट और कार्यवाही रद्द की जाती है।
नीरज राजपूत को नहीं मिली राहत
अदालत ने आरक्षक नीरज राजपूत की याचिका खारिज करते हुए कहा कि घटना में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसलिए उसके खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक या कॉल रिकॉर्ड के आधार पर आपराधिक मामले में नहीं फंसाया जा सकता। गंभीर मामलों में भी जांच एजेंसियों को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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Author: Vindhya Times
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