CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आर्थिक संबल, ‘राजमोहिनी देवी योजना’ के तहत संग्राहक परिवारों के खातों में भेजे गए ₹2.40 करोड़

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आर्थिक संबल, 'राजमोहिनी देवी योजना' के तहत संग्राहक परिवारों के खातों में भेजे गए ₹2.40 करोड़

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आर्थिक संबल, ‘राजमोहिनी देवी योजना‘ के तहत संग्राहक परिवारों के खातों में भेजे गए ₹2.40 करोड़

CG News: छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के दिशा-निर्देशन में राज्य के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने ‘राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’ के अंतर्गत ₹2 करोड़ 40 लाख 10 हजार की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटली ट्रांसफर की है. इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य वनोपज संग्रह से जुड़े परिवारों को किसी भी आपात स्थिति या अनहोनी के समय तुरंत आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करना है.

सीधे बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण

राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस डिजिटल भुगतान प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सॉफ्टवेयर के जरिए पारदर्शी तरीके से राशि जारी करते हुए रायगढ़ जिले की चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले की नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के खातों में पैसे भेजकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई.

कुल 174 दावों का हुआ त्वरित निपटारा

इस योजना के तहत कुल 174 अलग-अलग प्रकरणों में संग्राहक परिवारों को राहत राशि दी गई है. इसमें दुर्घटना में मृत्यु के 4 मामलों में ₹4-₹4 लाख की सहायता प्रदान की गई है. वहीं सामान्य मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के 103 मामलों में ₹2-₹2 लाख की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा 50 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में दुर्घटना मृत्यु या स्थायी अपंगता के 4 मामलों में ₹75 हजार और सामान्य मृत्यु के 58 मामलों में ₹30-₹30 हजार की वित्तीय मदद सीधे प्रभावित परिवारों को पहुंचाई गई है.

सहायता के मुख्य प्रावधान

‘राजमोहिनी देवी सामाजिक सुरक्षा योजना’ के अंतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु के आधार पर अलग-अलग सहायता राशियां निर्धारित की गई हैं. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा में सामान्य मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹4 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख मिलते हैं. इसी प्रकार 50 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में सामान्य मृत्यु पर ₹30,000, दुर्घटना मृत्यु/स्थायी अपंगता पर ₹75,000 और आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹37,500 की सहायता राशि देने का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है.

उज्ज्वल भविष्य की ओर मजबूत कदम

वन विभाग और राज्य सरकार के इन निरंतर प्रयासों से राज्य के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले संग्राहक परिवारों को वक्त पर जरूरी आर्थिक मदद मिल पा रही है. संकट की घड़ी में मिलने वाला यह त्वरित सहारा इन परिवारों के जीवनयापन को आसान बनाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में बेहद असरदार साबित हो रहा है. राज्य सरकार की इस पहल से तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक नया विश्वास मजबूत हुआ है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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