MP News: मध्यप्रदेश में भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब एक परीक्षा के स्कोर से कई सरकारी नौकरियों में आवेदन
MP News: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मप्र लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। इन नए नियमों को लागू करने से पहले सरकार ने 5 जून 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
अब सभी भर्तियां होंगी ESB के जरिए
प्रस्तावित नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियां अब कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB के माध्यम से कराई जाएंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे।

पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम लागू
नई व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया “पात्रता परीक्षा” और “स्कोर कार्ड सिस्टम” पर आधारित होगी। ESB हर साल सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा।
एक स्कोर से कई नौकरियों में आवेदन
नई भर्ती प्रणाली का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। एक बार अच्छा स्कोर आने के बाद उसी स्कोर कार्ड के आधार पर कई विभागों की नौकरियों में आवेदन किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान होगी।
स्कोर कार्ड की वैधता भी तय
सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने वाले साल के बाद अगले दो वर्षों की 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवनभर पात्र रहेंगे, हालांकि नौकरी आवेदन के लिए स्कोर कार्ड की समय सीमा तय रहेगी।
ऐसा होगा नया परीक्षा पैटर्न
सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान शामिल रहेगा। वहीं तकनीकी परीक्षा में 25 प्रश्न सामान्य विषयों से और 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से होंगे, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 का भी प्रारूप तैयार कर लिया है। विभाग की वेबसाइट पर इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों, संस्थाओं और हितधारकों से 5 जून 2026 तक सुझाव मांगे हैं।
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Author: Vindhya Times
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