MP News: मध्यप्रदेश तबादला नीति 2026 में बड़ा बदलाव, टारगेट पूरा न करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पहले हटेंगे
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने तबादला नीति-2026 जारी कर दी है। नई नीति में बड़ा बदलाव करते हुए तय लक्ष्य पूरे न करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले भी ट्रांसफर सूची में शामिल किया जा सकेगा।
1 से 15 जून तक तबादला विंडो
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 जून से 15 जून तक विभागों को तबादले की अनुमति दी गई है। वहीं महिलाओं और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे कर्मचारियों को विशेष राहत दी गई है।

तीन साल की अनिवार्यता खत्म जैसी व्यवस्था
नई नीति के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का एक जिले में तीन वर्ष पूरा होने पर तबादला किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि तीन वर्ष की अवधि अब अनिवार्य शर्त नहीं होगी और लक्ष्य पूरा न करने पर पहले भी ट्रांसफर संभव होगा।
महिलाओं और गंभीर रोगियों को राहत
अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं कैंसर, डायलिसिस और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का सामान्यतः तबादला नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी, कर्मचारी संगठन और अन्य प्रावधान
पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होगा। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को दो कार्यकाल तक तबादले से छूट मिलेगी।
ऑनलाइन ट्रांसफर और सख्त नियम
सभी तबादला आदेश ऑनलाइन जारी होंगे और 15 जून के बाद ई-ऑफिस से जारी आदेश मान्य नहीं होंगे। एम्पलाई कोड अनिवार्य किया गया है और स्थानांतरित कर्मचारियों का वेतन पुराने पद से बंद कर दिया जाएगा। वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के कर्मचारियों की पोस्टिंग पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे। जिला और राज्य स्तर पर अलग-अलग स्वीकृति प्रणाली तय की गई है।
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Author: Vindhya Times
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