MP News: अब 24×7 खुल सकेंगे दुकान, होटल और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी तय होंगे नियम

MP News: अब 24x7 खुल सकेंगे दुकान, होटल और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी तय होंगे नियम

MP News: अब 24×7 खुल सकेंगे दुकान, होटल और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी तय होंगे नियम

MP News: मध्य प्रदेश में अब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सातों दिन संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी, राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, यानी श्रम शक्ति संहिता, 2026 को मंजूरी दे दी है, हालांकि 24 घंटे कारोबार की अनुमति का मतलब कर्मचारियों से लगातार काम कराना नहीं होगा, कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से तय करनी होगी.

MP News: अब एमपी में 24 घंटे खुलेगी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, जानें  कर्मचारियों और मालिकों के नियम? | Shops, hotels, restaurants, and malls in  MP will now remain open 24

हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे निर्धारित रहेंगे, किसी कर्मचारी से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तक काम कराया जा सकेगा, निर्धारित समय से अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान भी लागू नियमों के अनुसार करना होगा, इससे रात के समय भी लोगों को खरीदारी और होटल, रेस्टोरेंट जैसी सेवाओं का विकल्प मिल सकेगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया को आसान किया गया है, अब एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद प्रतिष्ठान को प्रमाण पत्र और यूनिक पहचान नंबर मिलेगा, बाद में प्रतिष्ठान से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव होता है तो उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा.

कर्मचारियों की सुरक्षा पर जोर

नई संहिता में कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल की सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है, प्रतिष्ठान संचालकों को साफ सफाई, सुरक्षा उपकरण, अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, किसी हादसे या सुरक्षा संबंधी शिकायत की स्थिति में संबंधित अधिकारी जांच कर कार्रवाई कर सकेंगे, महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित कार्यस्थल से जुड़े प्रावधान लागू होंगे.

असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

नई व्यवस्था में रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ इन वर्गों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और जांच की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रावधान किया गया है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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