CG News: नगरीय निकायों में लागू हुआ प्री-पेड बिजली सिस्टम, बकाया भुगतान से लेकर रिचार्ज तक नए नियम
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी बिजली कनेक्शनों की बिलिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, नगरीय निकायों के लिए 1 अगस्त से प्री-पेड बिजली प्रणाली लागू कर दी गई है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर संबंधित निकाय की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
पुराने बकाए का किस्तों में भुगतान
सरकार ने 30 जून तक लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए भी नई व्यवस्था निर्धारित की है, पुराने बकाए का भुगतान आगामी चार तिमाहियों में समान किस्तों के माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए सभी नगरीय निकायों को पहले अपने बिजली बकाए का सत्यापन करना होगा, इसके बाद तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करना होगा, विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराना बकाया नागरिक सुविधाओं के संचालन में बाधा नहीं बनना चाहिए.

जरूरी सेवाओं की बिजली नहीं कटेगी
नई प्री-पेड व्यवस्था के बावजूद पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और अन्य जरूरी सेवाओं की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, निकायों को समय रहते बिजली खाते का बैलेंस और रिचार्ज स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए हैं, सरकार चाहती है कि तकनीकी या भुगतान संबंधी लापरवाही का असर आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर न पड़े, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने को कहा गया है.
हर महीने देनी होगी रिपोर्ट
सभी नगरीय निकायों को हर महीने की 5 तारीख तक राज्य शहरी विकास अभिकरण की एनर्जी ऑडिट शाखा को अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी, इसमें बिजली कनेक्शनों की संख्या, प्री-पेड ग्रुप आईडी, नोडल अधिकारी, बकाया राशि, भुगतान की स्थिति, आगामी तिमाही के लिए प्रस्तावित रिचार्ज और उपलब्ध बैलेंस जैसी जानकारी देनी होगी, इससे सरकार को निकायों की बिजली खपत और भुगतान व्यवस्था की नियमित निगरानी में मदद मिलेगी.
स्मार्ट मीटर और नोडल अधिकारी
पहले चरण में विकासखंड स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों को स्मार्ट मीटर के जरिए प्री-पेड व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, बाद में इससे छोटे सरकारी कार्यालय भी शामिल किए जाएंगे, हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में प्री-पेड नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, संबंधित निकायों को अनुमानित तिमाही खपत के अनुसार पहले से रिचार्ज कराना होगा, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो और वित्तीय प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सके.
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Author: Vindhya Times
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