CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बड़ा बदलाव, अब देरी पर रोजाना लगेगा सरचार्ज

CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बड़ा बदलाव, अब देरी पर रोजाना लगेगा सरचार्ज

CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बड़ा बदलाव, अब देरी पर रोजाना लगेगा सरचार्ज

CG News: प्रदेश के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान से जुड़ा नियम बदल गया है. अब तय तारीख के बाद बिल जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा. विलंब अधिभार की गणना अब जितने दिन की देरी होगी, उसी के आधार पर की जाएगी. इससे खासतौर पर एक या दो दिन की देरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

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रोजाना 0.04 प्रतिशत लगेगा शुल्क

नए नियम के तहत बिजली बिल की बकाया राशि पर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब अधिभार लिया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर, चार हजार रुपए के बिल पर एक दिन की देरी होने पर सिर्फ 1.60 रुपए का शुल्क लगेगा. जितने दिन भुगतान में देरी होगी, उसी हिसाब से अधिभार की राशि बढ़ेगी, पुरानी व्यवस्था में बिल भुगतान की अंतिम तारीख के बाद एक या दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता था. चार हजार रुपए के बिल पर उपभोक्ता को 60 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते थे. अब एक महीने की देरी होने पर करीब 1.2 प्रतिशत के हिसाब से चार हजार रुपए के बिल पर 48 रुपए का अधिभार लगेगा.

ज्यादा बिल वालों को अधिक राहत

नए नियम का सबसे बड़ा फायदा अधिक राशि वाले बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिल सकता है. उदाहरण के लिए, 50 हजार रुपए के बिल पर पहले एक दिन की देरी में 750 रुपए तक का सरचार्ज लग सकता था, जबकि नई व्यवस्था में एक दिन का शुल्क करीब 20 रुपए होगा. इसी तरह लाखों रुपए के बिल वाले उपभोक्ताओं को भी कम अवधि की देरी पर राहत मिलेगी, वहीं, एडवांस में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को अब मिलने वाली छूट में कमी की गई है. पहले एडवांस भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. हालांकि, आमतौर पर अधिकांश उपभोक्ता एडवांस में बिजली बिल जमा नहीं करते, इसलिए इस बदलाव का असर सीमित उपभोक्ताओं पर ही पड़ने की संभावना है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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