CG News: परिवहन उप निरीक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, 74 पदों के लिए नया भर्ती नियम लागू
CG News: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक यानी Transport Sub Inspector के पदों पर भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव किया है. संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. कुल 74 स्वीकृत पदों को अब तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा. नए नियमों में विभागीय कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति से जुड़ी पात्रता में भी बदलाव किया गया है.
74 पदों के लिए नया भर्ती कोटा
संशोधित नियमों के मुताबिक, परिवहन उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे. वहीं 35 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे. इसके अलावा 15 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस तरह 74 पदों को तीन अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं में बांटकर भरने का प्रावधान किया गया है.

कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल अब परीक्षा से बाहर
नए नियमों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता को भी सीमित कर दिया गया है. अब इस परीक्षा में परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे. यानी विभाग में कार्यरत हर कर्मचारी को यह मौका नहीं मिलेगा. नए प्रावधान के तहत कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल वर्ग के कर्मचारी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए परिवहन SI बनने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं.
10 साल की नियमित सेवा जरूरी
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा अनुभव की शर्त भी निर्धारित की गई है. पात्र कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी. यानी केवल विभागीय कर्मचारी होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित सेवा अवधि और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा.
CGPSC पूरी करेगा भर्ती की प्रक्रिया
परिवहन उप निरीक्षक के इन पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की होगी. नियमों में बदलाव के बाद सीधी भर्ती, पदोन्नति और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग-अलग प्रावधान लागू होंगे. खास तौर पर कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किए जाने और 10 साल की सेवा की शर्त को लेकर विभागीय कर्मचारियों के बीच नई पात्रता व्यवस्था चर्चा में है.
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Author: Vindhya Times
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