Rewa News: रीवा में कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास

Rewa News: रीवा में कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास

Rewa News: रीवा में कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा में कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. यह मामला मऊगंज में 190 शीशी नशीली कफ सिरप की बरामदगी से जुड़ा है.

NDPS एक्ट की धाराओं में दोषी करार

विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट, जिला रीवा के पीठासीन न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव ने NDPS प्रकरण क्रमांक 83/2024 में यह फैसला सुनाया. अदालत ने तीनों आरोपियों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) के उल्लंघन और धारा 21(सी) के तहत दोषी पाया. इसके बाद प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.

मऊगंज में 190 शीशी कफ सिरप हुई थी बरामद

अभियोजन के अनुसार, 9 अप्रैल 2024 को मऊगंज थाना पुलिस गश्त पर थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चाक मोड़ ओवरब्रिज के पास कुछ लोग सफेद बोरी में अवैध मादक पदार्थ लेकर खड़े हैं. सूचना पर पुलिस टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और घेराबंदी की, पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग निकला, जबकि दो पुरुष और एक महिला को पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर सफेद प्लास्टिक की बोरी से अनोरेक्स कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की 190 सीलबंद शीशियां मिलीं. प्रत्येक शीशी 100 एमएल की थी. बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने पैरवी की. अदालत ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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