National News: बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में बदलाव, जानिए नए नियम और शुल्क

National News: बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में बदलाव, जानिए नए नियम और शुल्क

National News: बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में बदलाव, जानिए नए नियम और शुल्क

National News: विदेश मंत्रालय ने Passport (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है. नए प्रावधान के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पन्नों वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक रहेगी, इनमें से जो अवधि पहले खत्म होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता समाप्त होगी.

Child Passport Rules Update | Validity Period Reduced to 5 Years

14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर क्या होगा

नए नियम को उदाहरण से समझें तो अगर किसी बच्चे को 14 साल की उम्र में पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसकी वैधता 5 साल के बजाय 18वें जन्मदिन तक ही रहेगी. वहीं कम उम्र में जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता अधिकतम 5 साल तक हो सकती है, लेकिन यह बच्चे के 18 साल की उम्र पार नहीं करेगी.

पासपोर्ट आवेदन शुल्क में भी बदलाव

15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम 8 में भी संशोधन किया गया है. इसमें अलग-अलग श्रेणी के आवेदनों के लिए शुल्क Passport Rules की Schedule IV में निर्धारित राशि के अनुसार तय किया गया है. पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है.

वयस्कों और तत्काल पासपोर्ट की फीस बढ़ी

36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू की सामान्य फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है, जबकि 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है. तत्काल सेवा में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹3,500 से ₹5,000 और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹4,000 से ₹6,000 कर दी गई है. अन्य पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है.

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट जारी

पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ी हुई फीस के बीच 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी. हालांकि, यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू के आवेदन पर लागू नहीं होगी. ऐसे में अभिभावकों को बच्चों का पासपोर्ट बनवाने या दोबारा जारी कराने से पहले संबंधित श्रेणी की मौजूदा फीस और नियमों की जानकारी जांच लेना उचित रहेगा.

यह भी पढ़ें : National News: IndiGo ने बढ़ाए घरेलू उड़ानों के कई चार्ज, शिशु किराए से एक्स्ट्रा बैगेज तक जानें नई फीस

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें