National News: बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में बदलाव, जानिए नए नियम और शुल्क
National News: विदेश मंत्रालय ने Passport (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है. नए प्रावधान के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पन्नों वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक रहेगी, इनमें से जो अवधि पहले खत्म होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता समाप्त होगी.
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14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर क्या होगा
नए नियम को उदाहरण से समझें तो अगर किसी बच्चे को 14 साल की उम्र में पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसकी वैधता 5 साल के बजाय 18वें जन्मदिन तक ही रहेगी. वहीं कम उम्र में जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता अधिकतम 5 साल तक हो सकती है, लेकिन यह बच्चे के 18 साल की उम्र पार नहीं करेगी.
पासपोर्ट आवेदन शुल्क में भी बदलाव
15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम 8 में भी संशोधन किया गया है. इसमें अलग-अलग श्रेणी के आवेदनों के लिए शुल्क Passport Rules की Schedule IV में निर्धारित राशि के अनुसार तय किया गया है. पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है.
वयस्कों और तत्काल पासपोर्ट की फीस बढ़ी
36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू की सामान्य फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है, जबकि 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है. तत्काल सेवा में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹3,500 से ₹5,000 और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹4,000 से ₹6,000 कर दी गई है. अन्य पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है.
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट जारी
पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ी हुई फीस के बीच 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी. हालांकि, यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू के आवेदन पर लागू नहीं होगी. ऐसे में अभिभावकों को बच्चों का पासपोर्ट बनवाने या दोबारा जारी कराने से पहले संबंधित श्रेणी की मौजूदा फीस और नियमों की जानकारी जांच लेना उचित रहेगा.
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Author: Vindhya Times
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