MP News: बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति को लाडली बहना योजना से अलग रखने का मामला, हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका
MP News: मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों—बैगा, सहरिया और भारिया—की महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ न मिलने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है, पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इस नीतिगत फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है, इस मुद्दे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने बालाघाट प्रवास के दौरान प्रमुखता से उठाया था.
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आहार अनुदान बना योजना में बाधा
याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य के 15 जिलों के 53 विकासखंडों में रहने वाले इन जनजातीय परिवारों को साल 2017-18 से बच्चों के पोषण के लिए ‘विशेष आहार अनुदान’ के तहत 1,500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत यह राशि महिला मुखिया के खाते में ट्रांसफर की जाती है, इसी आधार को मानकर सरकार ने करीब 5 लाख जनजातीय महिलाओं को लाडली बहना योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है.
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दोनों योजनाओं के उद्देश्यों में अंतर का तर्क
याचिका में तर्क दिया गया है कि आहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना और परिवार के पोषण स्तर को सुधारना है, जबकि लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन और व्यक्तिगत सशक्तिकरण है, याचिकाकर्ता का कहना है कि एक सामाजिक कल्याण योजना का लाभ मिलने से दूसरी योजना के हक को खत्म करना न्यायसंगत नहीं है और दोनों का लाभ मिलना चाहिए.
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बैगा परिवारों की घटती संख्या पर उठाए सवाल
सकलेचा ने प्रदेश में बैगा समुदाय की घटती आबादी और परिवारों की संख्या में आ रही कमी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में बैगा आबादी 4.15 लाख थी, जबकि 2019 में दर्ज 82,258 बैगा परिवार वर्ष 2025 तक घटकर 72,788 ही रह गए, छह वर्षों में लगभग 9,500 परिवारों की कमी चिंताजनक है, जिस पर आदिवासी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए.
सरकार ने नियमों का दिया हवाला
दूसरी ओर राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग ने विधानसभा में इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है, सरकार का कहना है कि योजना के दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार यदि किसी महिला या परिवार को किसी अन्य सरकारी योजना से 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक का लाभ मिल रहा है, तो उन्हें लाडली बहना योजना के तहत दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता है.
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Author: Vindhya Times
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