Rewa News: रीवा के आयुष्मान नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश पर अंतरिम रोक, सरकार से मांगा जवाब
Rewa News: रीवा के आयुष्मान नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा 24 सितंबर को जारी अस्पताल का संचालन तत्काल बंद करने के आदेश के प्रभाव और अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, इस अंतरिम आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने अधिकारियों को अस्पताल बंद न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं, मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी.

रात में निरीक्षण और अगले दिन बंद करने का आदेश
अस्पताल प्रबंधन द्वारा दायर याचिका के अनुसार 23 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल का निरीक्षण किया गया था और अगले ही दिन 24 सितंबर को कमियां बताकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, प्रबंधन का आरोप है कि नोटिस का जवाब देने के लिए मात्र तीन दिन का समय दिया गया था, लेकिन जवाब दाखिल करने से पहले ही आनन-फानन में अस्पताल को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया गया है.

कलेक्टर-एसपी के अधिकारों पर सवाल
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अस्पताल लाइसेंस और पंजीयन से जुड़ी कार्रवाई के लिए ‘मध्यप्रदेश उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम, 1973’ में स्पष्ट प्रक्रिया तय है, नियमानुसार किसी भी कार्रवाई से पहले एक महीने का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, जिसे नजरअंदाज किया गया, इसके साथ ही याचिका में कलेक्टर और एसपी द्वारा किए गए निरीक्षण के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं.
रिकॉर्ड पेश करने के दिए निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी को असंतोषजनक माना, कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल और पास के सरदार पेट्रोल पंप की 23 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, इसके अलावा रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को कार्रवाई से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड अगली सुनवाई से पहले पेश करने का आदेश दिया गया है.
दो सप्ताह बाद होगी मामले की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल पर पूर्व में लगाए गए अनैतिक गतिविधियों के आरोपों के बीच कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर से अस्पताल प्रबंधन और वहां भर्ती मरीजों को बड़ी राहत मिली है, अब दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में प्रशासन के जवाब और पेश किए गए दस्तावेजों पर कोर्ट का अगला रुख तय होगा.
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Author: Vindhya Times
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