MP News: शारदीय नवरात्रि पर मैहर में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

MP News: शारदीय नवरात्रि पर मैहर में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

MP News: शारदीय नवरात्रि पर मैहर में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

MP News: प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (SDM) दिव्या पटेल ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है, इस आदेश के तहत नवरात्रि पर्व के दौरान पूरे मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडों की बिक्री एवं दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह प्रशासनिक प्रतिबंध 11 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर की आधी रात तक प्रभावी रहेगा.

11 दिन तक नहीं बिकेगा मांस, मछली, अंडा, मैहर में नवरात्रि पर प्रशासन ने  जारी किया आदेश - complete ban on sale of meat fish and eggs in maihar for  11 days

जारी किया गया सख्त आदेश

मैहर प्रशासन द्वारा यह कड़ा फरमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, धार्मिक नगरी की मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, प्रशासन ने शहर के सभी दुकानदारों और व्यापारियों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि मेले का माहौल शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना रहे.

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व्यवस्था बनाए रखने की पहल

मैहर स्थित मां शारदा देवी के प्रसिद्ध मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं, धार्मिक नगरी घोषित मैहर में श्रद्धालुओं की भावनाओं, पवित्रता और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर में यह पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध की अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यापारी या दुकानदार मांस, मछली या अंडे बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाएंगे, नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मां शारदा देवी के नवरात्रि मेले के लिए मैहर प्रशासन और पुलिस महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है, शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में स्वच्छता और धार्मिक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने का यह आदेश जारी किया गया है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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