MP News: पुलिस, जेल और वन विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को मिलेगा लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

MP News: पुलिस, जेल और वन विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को मिलेगा लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

MP News: पुलिस, जेल और वन विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को मिलेगा लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने देश के लिए सेवा देने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में होने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है.

वर्दीधारी विभागों की भर्तियों में तय किया गया कोटा

गृह विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार आरक्षक भर्ती में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अब अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जेल प्रहरी भर्ती में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

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वन और आबकारी विभाग में भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

वन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक के पदों पर भी होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन आने वाले आबकारी आरक्षक पदों पर भी होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि किसी कारणवश अग्निवीर श्रेणी में पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उन आरक्षित रिक्तियों को भर्ती नियमों के अनुसार अन्य योग्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा, और इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने मौजूदा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सर्वसम्मति

सितंबर माह में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसके बाद मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संबंधित विभागों के बीच अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति बनी, और अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को आधिकारिक आदेश जारी कर सभी जिलों व विभागों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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Author: Vindhya Times

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