MP News: वर्ग-2 और वर्ग-3 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से छूट की मांग, अदालत ने तय की समय-सीमा
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी वर्ग-2 और वर्ग-3 के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट देने की मांग पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को आगामी 60 दिनों के भीतर स्पष्ट निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को इस मामले में जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने लगाई थी याचिका
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष दायर इस याचिका में अनिल कुमार तोमर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा था कि 3 सितंबर 2001 से पहले तथा वर्ष 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों को TET पास करने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट दी जानी चाहिए, साथ ही उन्होंने पदोन्नति के मामले में भी इस पात्रता परीक्षा से राहत दिए जाने की पुरजोर मांग की थी.

आवेदनों पर फैसला न होने पर अदालत पहुंचे थे प्रार्थी
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में लंबे समय पहले सक्षम अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें न्याय के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी और सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने भी इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई.
60 दिनों के भीतर कानून के अनुसार होगा फैसला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सभी लंबित आवेदनों पर नियमानुसार और उचित कारणों के साथ विचार कर अपना अंतिम निर्णय लें, तथा इस फैसले की लिखित जानकारी संबंधित सभी याचिकाकर्ताओं को भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए.
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Author: Vindhya Times
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